इंदौर ,21 अप्रैल । रजत एग्रो कमोडिटी प्रा.लि. के कर्ताधर्ता रजत पिता गोपालदास सारडा को कस्टम कमिश्नरेट इंदौर और मुंबई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल इंटेलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एक्सपोर्ट) की छानबीन में काबुली चने के इमपोर्ट और एक्सपोर्ट में 12.06 करोड़ की टैक्स चोरी की पुष्टि हुई है। रजत के खिलाफ मुंबई में कस भी दर्ज है इसीलिए मुंबई ले जाने के लिए कोर्ट ने तीन दिन को ट्रांजिट रिमांड दी है। रजत सारडा को ही चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट इंदौर लोकेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट में कस्टम डिपार्टमेंट की पेरवी एडवोकेट चंदन ऐरन ने की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कस्टम डिपार्टमेंट की स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एक्सपोर्ट) के अधीक्षक बिगन कुमार की ओर से सारडा के खिलाफ कस्टम एक्ट में केस दर्ज किया था। इस केस की डायरी इंदौर विंग को सौंपी गई। डायरी पर्याप्त साक्ष्यों और 31 जनवरी 2020 को धारा 108 में रिकार्ड कबूलनामे के आधार पर सारडा की गिरफ्तार किया गया। रजत ने स्वीकारा कि उसने काबूली चने के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में टैकस चोरी की। बहरहाल कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले सारडा को मेडिकल चेकअप कराया गया। रजत को मुंबई पेश करना है जो इंदौर से 600 किमी दूर है। इसीलिए कोर्ट ने 21 अप्रैल तक की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी। इंदौर के काबुली चना एक्सपोर्टर ने किस तरह रशियन चने को प्रोससिंग के नाम पर इम्पोर्ट किया और कैसे उसकी जगह हल्की ग्रेड के चने को एक्सपोर्ट कर दिया। मामले में ईडी और विदेश व्यापार विभाग को इसकी शिकायत की गई थी। जनवरी 2020 में मामले में मुंबई कस्टम विभाग की टीम इंदौर पहुंची और रजत सारडा की फर्म रजत एंटरप्राइजेज सहित करीब दस फर्मों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। रजत सारडा के खिलाफ 23 जनवरी 2020 को सर्च हुई थी। 31 जनवरी को बयान दर्ज हुए। फरवरी में पहला समन जारी हुआ रजत उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद दो मार्च 2022 तक 14 समन जारी हुए जिनमें रजत ने उपस्थिति होना मुनासिाब नहीं समझा इसीलिए मुंबई विंग के साथ मिलकर पहले रजत को कस्टम कमिश्नरेट इंदौर बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया।