छत्तीसगढ़

पैसों से भरा बैग उठाने वाले दंपत्ति पर लगे चोरी की धारा  को हटाने कोर्ट ने दी हिदायत

बालोद, 11 मई । रास्ते में गिरे 25 लाख रुपये उठा लेने के मामलें में आरोपी बनाए गए दंपत्ति पर पुलिस द्वारा चोरी का मुकदमा दर्ज किये जाने पर कोर्ट ने चोरी की धारा हटाने की हिदायत दी है तथा दंपत्ति को सरकारी वकील से मिलने को कहा है।दरअसल गत सोमवार बालोद के एक बड़े थोक व्यापारी ताराचंद सांखला का बेटे का 25 लाख रुपयों से भरा बैग रास्ते मे गिर गया था जिसे एक दंपत्ति उठाकर ले गए थे। मामलें में व्यापारी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने सीसी टीव्ही फूटेज के आधार पर रूपयों से भरा बैग उठाने वाले दंपत्ति का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनके खिलाफ चोरी की धारा के तहत मामला दर्ज किया था।  पुलिस ने दोनों को बालोद जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया तो, कोर्ट ने पुलिस की ओर से उन दोनों के खिलाफ  लगाए गए चोरी की धारा 379 को सुधार करने की हिदायद दी साथ ही पुलिस को सरकारी वकील से मुलाकात करने की बात कही। कोर्ट का मानना है कि रास्ते में पड़े मिले पैसे का उठा लेना चोरी नही होती।  फिलहाल बालोद पुलिस द्वारा धारा 403 के तहत मुकदमा दर्ज कर इस्तगासा पेश किया जा रहा है। वहीं दंपत्ति को मुचलके पर छोड़ दिया गया है।

Related posts
छत्तीसगढ़

बालको ने विश्व युवा कौशल दिवस पर वेदांत स्किल स्कूल में किया समारोह का आयोजन

बालकोनगर, 15 जुलाई 2023। वेदांता समूह क…
Read more
छत्तीसगढ़

बालको की उन्नति परियोजना से बनी चॉकलेट ने महिलाओं को बनाया उद्यमशील

बालकोनगर, 06 जुलाई 2023। वेदांता समूह क…
Read more
छत्तीसगढ़

बालको विस्तार परियोजना से और मजबूत होगी जिले व राज्य की अर्थव्यवस्था, 86 प्रतिशत मानव श्रम स्थानीय

0 छत्तीसगढ़ राज्य की नजरों से भी देखें…
Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *